दावेदार को 2.91 करोड़ से ज्यादा एक माह में अदा करने का आदेश
मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),दावेदार को 2.91 करोड़ से ज्यादा एक माह में अदा करने का आदेश। मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर महानगर ने युवा इंजीनियर की वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भारत सरकार के उपक्रम कोल इंडिया के साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स को ब्याज मिलाकर 2 करोड़ 91 लाख 27 हजार 735 रुपए एक माह में दावेदार को अदा करने का आदेश दिया।
अधिकरण के न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने अवॉर्ड पारित करते हुए महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि मृतक की पत्नी के पुनर्विवाह करने पर भी वे दावे से वंचित नहीं होकर पूर्ण हकदार होगी। सुरभि धूत ने अपनी पुत्री और मृतक के पिता,दादी और भाई की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से दावा पेश कर कहा कि उनके 29 वर्षीय पति की 6 मार्च 2022 को ट्रक टीपर चालक की लापरवाही से विंध्या कंचन खदान रोड पर उनकी मोटर साइकिल को टक्कर मारने से देहांत हो गया।
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उन्होंने कहा कि मृतक ने आइआइटी,खडग़पुर से माइनिंग इंजीनियरिंग कर कोल इंडिया में नियुक्त हुए और दुर्घटना के समय उप प्रबंधक पद पर कार्यरत थे और उनका सालाना वेतन 18 लाख रुपए था। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि यह सही है कि मृतक की पत्नी की दूसरी शादी उनके सुसराल वालों ने ही कराई है और आज के युग में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सो मृतक की पत्नी को दावे से महरूम नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना करने वाला ट्रक टीपर कोल इंडिया के अनुबंध पर लिए जाने से कोल इंडिया वाहन मालिक की श्रेणी में होने से मुआवजे के वास्ते जवाबदेह है। ट्रक टीपर मालिक की ओर से बताया गया कि उनके वाहन से दुर्घटना कारित नहीं हुई है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की ओर से कहा गया कि बीमा पॉलिसी जाली है। अधिकरण ने अवॉर्ड राशि दो करोड़ 35 लाख 43 हजार 526 रुपए पारित करते हुए 29 सितम्बर 2022 से 6 फीसदी ब्याज जो कि 55 लाख 84 हजार 209 रुपए होता है,एक माह में वाहन मालिक,चालक और कोल इंडिया के साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स को अदा करने का आदेश देते हुए कहा कि दुर्घटना के दिन मृतक की पत्नी होने से पुनर्विवाह पर वे मुआवजे की हकदार है और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि साक्ष्य से यह साबित हुआ कि ट्रक टीपर ने ही दुर्घटना कारित की है और दुर्घटना के समय वाहन कोल इंडिया के साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स के यहां अनुबंधित होने से वे वाहन मालिक की श्रेणी में है और मुआवजा अदायगी वास्ते संयुक्त और पृथक रूप से जिम्मेदार है।
