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इंश्योरेंस कंपनी के एमडी को नोटिस, 15 को उपस्थित होने के आदेश

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने मसले को लेकर दायर एक याचिका पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के एमडी को नोटिस जारी कर 15 दिसम्बर को उपस्थित रहने का नोटिस जारी किया है। सरकार से सब्सिडी का पैसा लेने के बावजूद एग्रीकल्चर इंशोरयेंस कंपनी ने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया।

भलाराम पटेल ने एक याचिका दायर कर कहा कि जोधपुर जिले के 1151 किसानों की ओर से फसल बीमा प्रीमियम जमा कराने के बावजूद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों को सब्सिडी प्रदान नहीं की। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वर्ष 2016 में कंपनी ने 1.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद वर्ष 2017 व 2018 की सब्सिडी अभी तक बकाया चल रही है। बकाया सब्सिडी पर 12 फीसदी की दर से ब्याज भुगतान का प्रावधान है। इस दर से करीब 75 लाख रुपए का ब्याज भी देय है।

खंडपीठ ने दिया आदेश

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ के समक्ष कंपनी के वकील की तरफ से कहा गया कि सब्सिडी की राशि सरकार की तरफ से अभी तक कंपनी को दी नहीं गई है। ऐसे में किसानों को यह प्रदान करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसका प्रतिवाद करते हुए एएजी की तरफ से एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर खंडपीठ को बताया गया कि सरकार की तरफ से कंपनी को पूरा भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने भुगतान करने का पूरा ब्यौरा भी पेश किया। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से राशि जमा कराने के बावजूद कंपनी के इनकार करने और किसानों को इसका लाभ नहीं देने को बहुत गंभीर माना और कंपनी के एमडी को अगली सुनवाई तिथि 15 दिसम्बर को कोर्ट में उपस्तित रहने का आदेश जारी किया।

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