जोधपुर, जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने जोधपुर शहर की नगर निगम सीमाओं (उत्तर व दक्षिण नगर निगम) में 15 वर्ष पुराने डीजल के व्यवसायिक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध व डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा व टेम्पों के पंजीयन पर रोक संबंधी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने 15 जून 2020 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए डीजल चलित ऑटो रिक्शा, टैम्पों के पंजीयन पर रोक व 15 वर्ष पुराने डीजल चलित समस्त व्यवसायिक वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित व चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के अध्याय 8 के नियम 8.1 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर शहर के नगर निगम (उत्तर व दक्षिण) की सीमाओं के भीतर डीजल से चलने वाले ऑटोरिक्शा,टैम्पों के नवीन पंजीयन, पुनः पंजीयन दूसरे जिलों व उसी जिले के इन शहरी क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के वाहनों का स्वामित्व अंतरण व दूसरे राज्यों के वाहनों का समनुदेशन व 15 वर्ष पुराने डीजल से चलने वाले सभी वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित व चरणबद्ध तरीके से बाहर करने के लिए इन वाहनों के पुनः पंजीयन, दूसरे जिलो के वाहनों का स्वामित्व अंतरण व दूसरे राज्यों के वाहनों का समनुदेशन तथा अनुज्ञापत्र जारी करने, नवीनीकरण व हस्तान्तरण एवं इन सभी प्रकार के वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।