जोधपुर कमिश्नरेट में नई गाइडलाइन जारी, बंद रहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर

  •  खाद्य पदार्थ की रिटेल और होलसेल दुकानें अब सुबह छह से सुबह ग्यारह बजे तक ही खुलेंगी
  •  डिपार्डमेंटल स्टोर जिनमें किराणे का सामान भी बिकता है वह भी पूरी तरह से बंद रहेंगे
  •  पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे
  •  सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी
  •  राशन की सरकारी दुकानें सातों दिन खुलेंगी
  •  जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़क़र सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे
  •  कारखानों,सभी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा
  •  मनरेगा के काम जारी रहेंगे
  •  कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
  •  जो सरकारी खुले रहेंगे उनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा
  •  रेस्टोरेन्ट्स को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी

जोधपुर, राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने तीन मई सुबह पांच बजे तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइड लाइन में अब सरकार द्वारा छूट दी गई दुकानों को खोलने और बंद करने का समय निर्धारित कर दिया गया है और डिपार्डमेंटल स्टोर पूरी तरह से बंद रहेंगे।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) राजेश कुमार मीना ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार खाद्य पदार्थ एवं किराणे का सामान, फल-सब्जियां, मांसाहार, अंडे, डेयरी और पशु चारे से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें अब सुबह छह से सुबह ग्यारह बजे तक ही खुलेंगी। इन्हें होम डिलीवरी करने पर प्राथमिकता देनी होगी। समस्त प्रकार के डिपार्डमेंटल स्टोर जिनमें किराणे का सामान भी बिकता है वह भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।

पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। राशन की सरकारी दुकानें सातों दिन खुलेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़क़र सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कारखानों, सभी तरह की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा। गांवों में मनरेगा के काम जारी रहेंगे, नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा।

अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर माल को ट्रांसपोर्ट करने वाले भार वाहनों की आवाजाही, माल के लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होल सेल ऑउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी।

ये सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे

जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड कन्ट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, फायरब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे, इनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। सभी सरकारी और निजी अस्पताल और लैब, उनसे जुड़े सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरह के स्टाफ और सेवाओं को अनुमति रहेगी। बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे, बैंक-बीमाकर्मियों को आईडी कार्ड साथ रखना होगा।

इन्हें भी दी गई है छूट

बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वालों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने-जाने की छूट रहेगी। किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ-जा सकेंगे। किसानों को आते वक्त माल परमिशन लेटर और जाते वक्त बिक्री रसीदें या बिल दिखाना अनिवार्य होगा।

45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोराना वैक्सीनेशन के लिए आने- जाने की अनुमति होगी, आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अखबार बांटने के लिए सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। पहले से तय प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को एडमिशन कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।

भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण की अनुमति होगी। भोजन सामग्री प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेन्ट्स को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम रात 8 बजे तक हो सकेगा।

तीन मई तक इन पर रहेगी रोक

बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमाघर, सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी, सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, किसी भी तरह के मेला, जुलूस पर तीन मई तक रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। शादी समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी।

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