पोक्सो अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार का अर्थदण्ड
जोधपुर,विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम (पोक्सो) 2012 के विशिष्ट न्यायाधीश अनिल आर्य ने पोक्सो अभियुक्त को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन) एवं 25 हजार के अर्थद से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामपाल विश्नोई ने बताया कि 61 वर्षीय अभियुक्त द्वारा गली में खेल रही 8 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसका पुलिस थाना फलोदी में 18 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर मुजलिम के खिलाफ पोक्सो कोर्ट जोधपुर जि़ला में चालान पेश किया गया।
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कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामपाल विश्नोई,परिवादी पक्ष की ओर से शिवलाल बरवड़ एवं भीमाराम मुडिया ने मजबूत पैरवी करके मुल्जिल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। आज विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट जोधपुर जिला द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
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