एएनएम भंवरी केस
जोधपुर, जिले के बहुचर्चित भंवरी केस में जोधपुर जेल में बंद परसराम विश्नोई को आखिरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वह साढ़े आठ साल से जेल में बंद था। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। भंवरी देवी के अपहरण व हत्या के मामले में यह दूसरी जमानत है।
कांग्रेस के LKLL नेता रहे स्व. रामसिंह विश्नोई के छोटे पुत्र परसराम ने हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय की बैंच के समक्ष परसराम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आरोपी साढ़े आठ सा से जेल में बंद है। इस मामले में सभी 197 गवाह के बयान हो चुके हैं, मुल्जि8उम बयान भी पूरे हो चुके हैं।
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अब बचाव पक्ष को अपने साक्ष्य पेश करने हैं। ट्रायल में हो रहे विलम्ब के कारण किसी आरो – पी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद रखना उचित नहीं होगा। ऐसे में हम सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट की टर्म एंड कडीशन के आधार पर जमानत प्रदान करते हैं। ऐसे में अब परसराम को जेल से बाहर आने के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा।
उल्लेखनीय 3 कि भंवरी प्रकरण की जांच 15 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को सौंपी गई। तब तक पुलिस इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। बाद में सीबीआई ने जांच शुरू की। इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक रेशमाराम जमानत पर बाहर है। जबकि महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह विश्नोई, परसराम विश्नोई व इन दोनों की बहन इंद्रा सहित 16 लोग जेल में हैं।
यह था मामला
जिले के बिलाड़ा थाने में अमरचंद नाम के एक व्यक्ति ने एक सितम्बर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी एएनएम भंवरी देवी लापता है। उसने अपनी पत्नी के अपहरण की आशंका जताते हुए तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री महिपाल मदेरणा सहित दो तीन लोगों पर शक जाहिर किया। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया। मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है।
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