हिस्ट्रीशीटर बंबानी की जमानत याचिका खारिज
जोधपुर,शहर के डाली बाई मंदिर क्षेत्र स्थित वीतराग सिटी फायरिंग मामले में हिस्ट्रीशीटर दिनेश बंबानी की जमानत याचिका खारिज हो गई। हिस्ट्रीशीटर दिनेश बंबानी की जमानत याचिका पर अपर जिला सेशन कोर्ट 2 में सुनवाई हुई। इस पर जस्टिस प्रवीण कुमार मिश्रा ने जमानत खारिज कर दी।बंबानी पर पहले से ही दस मुकदमे चल रहे हैं। इसका हवाला देते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल देवड़ा व परिवादी की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। बंबानी के वकील ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कई बार पूछताछ करने के लिए बंबानी को थाने में बुलाया था। तब बंबानी की भूमिका नहीं पाई गई इस पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ हिस्ट्रीशीटर कैलाश मांजू द्वारा पुलिस पर मिलीभगत के वीडियो वायरल करने के चलते दबाव बनाने पर की गई है।
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यह है मामला
बंबानी के वकील ने बहस के दौरान यह भी बताया कि 1 फरवरी को फायरिंग की घटना विक्रम नांदिया ने अपने पर हुए हमले का बदला लेने के लिए की थी। इस घटना के बाद 9 मार्च को बंबानी को हिरासत में लिया गया था और न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पेश भी किया था। तब बंबानी को 2 साल के लिए पाबंद किया था। यदि आरोप सिद्ध होता तब पुलिस बंबानी को उसी समय गिरफ्तार कर लेती। सरकारी वकील ने तर्क रखते हुए कहा कि गवाहों के बयानों में घटना स्थल से कुछ दूरी पर बंबानी व नांदिया कार में खड़े थे और शूटर को हथियार देकर भेजने का काम भी दोनों ने ही किया है। इस पर दोनों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सनद रहे कि 1 फरवरी को वीतराग सिटी में सरेआम धाक लगाए बैठे शूटर्स ने राकेश मांजू पर गोलियां चला दी थी। यह फायरिंग दो वर्ष पहले हिस्ट्रीशीटर विक्रम नांदिया पर हुई फायरिंग का रिवेंज थी। इसके बाद पुलिस ने विक्रम नांदिया व बंबानी को 20 जून को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद दोनों को जेल हो गई। दिनेश बंबानी की ओर से 26 जून को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो में जमानत याचिका दायर की गई,जिस पर 27 जून को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी गई।
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