पांच हजार रुपए प्रति माह देनी होगी भरण पोषण राशि

पांच हजार रुपए प्रति माह देनी होगी भरण पोषण राशि

घरेलू हिंसा

जोधपुर, महिला को सुसराल पक्ष व पति के द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करना भारी पड़ा। पीडि़त महिला पिंदरजीत ने अपने व बच्चों को पति व सुसराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताडि़त करने व छोड़ देने के कारण अधिवक्ता संजीव व्यास के जरिये धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 जोधपुर महानगर के समक्ष परिवाद पेश किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार जैन आरजेएस ने सुनवाई कर पति व सुसराल वालों को दोषी मानते हुए आदेश पारित किया कि अप्राथीगण किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित नहीं करे और अप्राथी संख्या 1 पति पांच हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण की राशि पीडि़ता को अदा करें।

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