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  • शहर की सड़क़ें हुई सूनी
  • बाजारों पर पसर गया सन्नाटा
  • गिने चुने वाहनों आ रहे नजर
  • पुलिस ने मोर्चा संभाला
  • आमजन से घरों में रहने की अपील
  • आपातकालीन सेवा में छूट
  • फल-सब्जी, दूध,एलपीजी, बैंकिग सेवाओं को भी छूट
  • आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त बाहर ना निकलें

जोधपुर, पूरे राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका नाम वीकेंड कर्फ्यू दिया गया है लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही रहेंगी। इस वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है।

Curfew imposed, it will be up to five on Monday morning

पुलिस ने गश्त कर बाजारों में व्यापारियों और आमजन से वीकेंड कर्फ्यू में घरों में रहने की अपील की है। शुक्रवार की शाम छह बजे से यह लग गया। शाम पांच बजे तक ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करने के साथ स्वैच्छा से घर की तरफ से प्रस्थान कर गए। अब बाजार सोमवार की सुबह पांच बजे कर्फ्यू हटने के बाद ही खुला नजर आएगा।

ये सेवाएं रहेगी यथावत

कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन और पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के कारण आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक बाजार बंद रहेंगे।

Curfew imposed, it will be up to five am on Monday morning

लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दफ्तर, शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्य स्थल, बस व रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन वाले वाहन, लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग, सरकार से अनुमति प्राप्त अन्य लोगो को छूट दी गई है।

Curfew imposed, it will be up to five am on Monday morning

इधर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा होते ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस के गश्ती वाहनों के जरिए दुकानदारों, व्यापारियों और आमजन से कर्फ्यू लागू होने से पहले घरों को लौटने की अपील की गई। प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए मोर्चा संभाला है साथ ही लोगों से अपील की है कि वह आवश्यक सेवाओं को छोड़क़र किसी अन्य चीज के लिए बाहर ना निकले।

कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने 14 अप्रैल को ही नई गाइडलाइन जारी की थी। ये गाइडलाइन भी आज शाम 6 बजे से लागू हो गई। नई गाइडलाइन में सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने, सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग बंद करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत ही यात्रियों को बैठाने जैसी पाबंदियां शामिल हैं। नई गाइडलाइन के तहत सरकारी कार्यालय जो कोविड आपातकालीन सेवा में नहीं आते वे शाम 4 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। निजी संस्थाओं के कार्यालयों को भी यह गाइड लाइन की पालना करने का परामर्श दिया गया है।

शादी समारोह में 50 सदस्य हो पाएंगे शामिल

शादी समारोह में अब सिर्फ 50 व्यक्तियों की ही अनुमति रहेगी। शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा। शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है।

सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।

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