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मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध

पुलिस आयुक्तालय से निर्देश

जोधपुर,मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध।पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्राधिकार में मकर संक्रान्ति के त्योहार पर व शीत ऋतु में पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाइनीज मांझा) के उपयोग एवं विक्रय के संबंध में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
पुलिस आयुक्त जोधपुर रवि दत्त गौड़ द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार पंतग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग व माझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तथा सांय 5 बजे से 7 बजे तक समयावधि में पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेंगा।

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यह आदेश 11 जनवरी से 27 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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