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नकल गिरोह में पकड़े गए 35 आरोपियों की हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज

  • रीट परीक्षा
  • पहले निचली कोर्ट ने जमानत देने से किया था मना

जोधपुर,रीट की 25 फरवरी को हुई परीक्षा में पकड़े गए नकल गिरोह सहित अन्य अभियुक्तों की राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पकड़े गए 30 छात्रों सहित 35 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि जब तक इनका चालान पेश नहीं हो जाता यह जेल में ही रहेंगे। याचिका खारिज कराने को लेकर डीसीपी अमृता दुहन और एडीसीपी नाजिम अली सहित पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है। आरोपी 17 दिन से जेल में हैं। लोअर कोर्ट पहले ही आरोपियों की जमानत खारिज कर चुकी है।

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उल्लेखनीय है कि बनाड़ थाना क्षेत्र स्थित उदयगढ़ मैरिज होम में बनाड़ थाना पुलिस ने पेपर हल होने की सूचना पर शनिवार 25 फरवरी सुबह 5.30 बजे दबिश दी। पुलिस ने यहां से 5 आरोपियों और 30 अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करते हुए पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक रात 1 बजे मैरिज होम में 3 कमरे बुक किए थे।

37 को पकड़ा था

डीसीपी पूर्व अमृता दुहन ने बताया कि जोधपुर जिला वेस्ट पुलिस को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि जिले में पेपर गिरोह सक्रिय है। इसके बाद डीसीपी वेस्ट ने देवीचंद ढाका के नेतृत्व में टीम गठित की। टीम इनपुट को फॉलो कर रही थी कि शनिवार सुबह सूचना मिली कि बनाड़ इलाके के मैरिज होम उदयगढ़ में आरोपी और अभ्यर्थी जुटे हैं। दबिश में 3 कमरों में अलग-अलग कुल 30 अभ्यर्थियों को पकड़ा था। इनमें 20 पुरुष व 10 महिला अभ्यर्थी थे। इन्हें वॉट्सएप से सवाल बताए व उत्तर रटाए जा रहे थे। इस दौरान कुल 37 को पकड़ा था,दो को शांतिभंग में गिरफ्तार किया था,जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी लेकिन बाकी सभी जेल में हैं।

फरार आरोपी प्रवीण विश्नोई की तलाश जारी

डीसीपी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण विश्नोई निवासी सांचोर अब तक फरार है। आरोपी के खिलाफ 5000 रुपए का इनाम घोषित किया है।

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