25 व 26 को छपने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमणन आवश्यक

  • लोकसभा आम चुनाव -2024
  • मतदान के एक दिन पूर्व एवं मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

जोधपुर,25 व 26 को छपने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमणन आवश्यक। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार मतदान के एक दिन पूर्व (25 अप्रैल) एवं मतदान के दिन (26 अप्रैल) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है।जिला निर्वाचनअधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने बताया कि जोधपुर-16 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए किसी भी राजनैतिक दल,उम्मीदवार,संगठन एवं व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व अधिप्रमाणन कराना होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान के दिन एवं मतदान से एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल एवं आवेदकों को पहले जिला या राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।

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