जोधपुर, अपने ही गुरूकुल की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन सजा भुगत रहे आसाराम को हाईकोर्ट से आज फिर निराशा मिली। उसके जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसने इलाज के जमानत याचिका लगाई थी। उसे अंतरित जमानत पर आज सुनवाई हुई। उसका एम्स अस्पताल में इन दिनों कोरोना का उपचार चल रहा है।

सनद रहे कि कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में दो माह की अंतरिम जमानत देने का गुहार लगाई थी। आसाराम की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर एम्स को उसकी मेडिकल जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाह की खंडपीठ ने आज आसाराम की याचिका खारिज कर दी। वर्ष 2013 में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़ऩ मामले में गिरफ्तार होने के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 के बाद से आसाराम पंद्रह से अधिक बार जमानत हासिल करने का प्रयास कर चुका है।

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