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साइलेंसर को मॉडिफाइड करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलेगा अभियान

  • गैराज मालिकों और मैकेनिकों पर भी चलेगा मुकदमा
  • आदेश 27 जून से लागू, 25 अगस्त तक रहेगा प्रभावी

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),साइलेंसर को मॉडिफाइड करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलेगा अभियान। कमिश्ररेट पुलिस की तरफ से मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सडक़ों पर कई ऐसी बाइक जो बुलेट आदि है उनके साइलेंसर मॉडिफाइड कर चलाए जा रहे हैं। पुलिस अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। न सिर्फ गाड़ी चालकों बल्कि गैराज मालिकों और मैकेनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसीपी पुलिस मुख्यालय एवं यातायात शाहीन सी. ने आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया कि ऐसी गाडिय़ों से आमजन को क्षोभ उत्पन्न होता है तथा ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना होने का अन्देशा बना रहता है।
वाहनों पर नम्बर प्लेट्स लगाने वाले मैकेनिकों द्वारा वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं लगाई जाकर, विभिन्न प्रकार की अमान्क, डिजायनदार,छोटे-बड़े आकार की नम्बर प्लेट्स लगाई जाती है एवं नम्बरों को लगाने से पहले उनकी क्र/ष्ट से पूरी तह वैरिफिकेशन भी नही किया जाता है,जिससे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन तो होता ही है। आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने पर वाहन की नम्बर प्लेट पढऩे में नही आ पाने से फरार होने की आशंका भी बनी रहती है।

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वाहनों के विंडोज ग्लासेज पर फिल्म एवं वाहनों के आगे हेवी बम्पर लगाये जाते है,क्र/ष्ट की शर्तों के विरूद्ध वाहनों में कई मोडीफिकेशन कर दिये जाते है,जिससे मोटर ह्वीकल एक्ट का उल्लंघन तो होता ही है साथ ही ऐसे वाहनों का आपराधिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के इरादे से दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसे वाहन सडक़ सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है।

डीसीपी मुख्यालय एवं यातायात शाहीन सी.के अनुसार वाहन शर्तों का उल्लंघन कर मोडिफाइड साइलेन्स,विभिन्न प्रकार की अमानक नम्बर प्लेट, विंडोज ग्लासेज पर फिल्म, वाहनों के आगे हेवी बम्पर लगाने वाले एवं क्र/ष्ट की शर्तों के विरूद्ध वाहनों में मॉडिफिकेशन करने वाले गैराज के संचालकों/मैकेनिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस करेगी मुकदमा दर्ज 
डीसीपी शाहीन सी. ने बताया कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या कम्पनी/संस्था के संचालन/प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। आदेश 27 जून से आगामी 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

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