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मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना हादसों में घायलों के लिए बनेगी वरदान

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मिलेगा निजी अस्पतालों में 72 घंटों तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार

जोधपुर,मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन के लिए वरदान साबित हो रही हैं। प्रदेश के नागरिकों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में लागू की गई विभिन्न योजनाएं जीवनदायी सिद्ध हो रही हैं।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की एक और महत्त्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात किया गया है। जिसका उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करने तथा घायलों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाने पर केन्द्रित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का निवासी हो या फिर अन्य किसी भी प्रदेश का निवासी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलवंत मंडा ने बताया कि इस योजना के तहत घायल व्यक्ति का इलाज केवल वे ही निजी अस्पताल कर सकेंगे, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं। योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए घायलों को कोई पहचान या पात्रता नहीं बतानी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा।

राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि घायल व्यक्ति की पहले जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है और इसे देखते हुए अस्पतालों को पहले मरीज का इलाज करना होगा। इसके बाद पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा।

दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस खर्च की राशि का पुनर्भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।

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