मतदान केन्द्रों पर 4 व 18 सितंबर को लगेंगे विशेष शिविर

  • मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और संशोधन कराना आसान
  • खुद ही अपने आधार से जोड़ सकेंगे वोटर कार्ड

जोधपुर,भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को अब और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से निर्वाचन पंजीकरण नियम के तहत कुल 12 प्रपत्र 1, 2, 2ए,3, 6,7, 8, 11, 11ए, 11बी, 18 एवं 19 में संशोधन किए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि संशोधित सभी प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से प्रभावित होंगे। 1 अगस्त से ईआरओ नेट और इससे जुड़ी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं गरुड़ा ऐप में नए आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी। वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फार्म 31 जुलाई तक ही मान्य रहेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर (प्रथम) ने बताया कि नए संशोधन के उपरांत अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता 1 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार 1 जनवरी,1 अप्रैल,1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इससे नवयुवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6,7 एवं 8 में प्रपत्र-6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए समर्पित कर दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर स्थानांतरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है। अनाथ व्यक्ति के प्रकरण में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अंतर्गत दिए जा सकने का संशोधन भी किया गया है। जन्म और निवास के प्रमाण के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं ताकि प्रपत्रों का त्वरित निस्तारण हो सकें। प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के लिए आयोग ने निर्धारित फार्म 6 ए में कोई संशोधन नहीं किया है।

चुनाव आयोग ने 12 प्रपत्रों में किया बदलाव

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटर कार्ड हेतु आवेदन प्रपत्र-001 को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसका प्रावधान किया गया है। प्रपत्र-7 में मतदाता की मृत्यु की दशा में सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थान, निवास स्थानांतरण के मामलों के लिए प्रपत्र-8ए को समाप्त कर प्रपत्र-8 में इस हेतु प्रावधान किया गया है। इसी प्रपत्र में मतदाता के निवास स्थानान्तरण,वर्तमान प्रविष्टियों में सुधार,डुप्लीकेट वोटर कार्ड एवं दिव्यांगजन के रुप में चिन्हिकरण का प्रावधान किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपत्तियों की सूची में सुधार करने के लिए मौजूदा फार्म 11 तथा 11ए के साथ ही एक नया फार्म 11 बी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें फार्म 8 में प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण कराने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से फॉर्म 7, 11, 11ए, 11बी के अलावा सभी मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

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