हाईकोर्ट में लॉ इंटर्न को प्रवेश की अनुमति प्रदान
कोरोना का असर कम
जोधपुर, शहर में कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रभाव कम होने के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालत परिसर में लॉ इंटर्न को प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। यह अनुमति कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति में सुधार और हाल के दिशा निर्देशों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के बाद कोरोना गाइड लाइन की सख्ती से अनुपालन करने की शर्त के साथ प्रदान की गई है।
कोरोना दिशा निर्देशों का करना होगा पालन
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना मामलों से उत्पन्न स्थितियों में सुधार और सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में छूट के मद्देनजर, पूर्व अधिसूचना नंबर अधिनियमों के आंशिक संशोधन में राज्य सरकार ने हाल के दिशानिर्देशों में यह अधिसूचित किया कि अब से अदालत परिसर में लॉ इंटर्न के प्रवेश की अनुमति है, बशर्ते कि कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो।
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