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खराब टेलीविजन बेचने पर पन्द्रह हजार का हर्जाना

जोधपुर, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष द्वितीय आयोग ने खराब टेलीविजन ग्राहक को दिए जाने पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है।इसमें क्षतिपूर्ति के साथ मानसिक परेशानी की पेनेल्टी भी लगाई गई है। जालोरी गेट निवासी ब्रह्मानंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता संजीव व्यास ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष द्वितीय आयोग जोधपुर के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि रातानाडा जोधपुर स्थित स्पार्क डीजी वर्ल्ड से वीडियोकॉन कम्पनी का टीवी माह अक्टूबर 2016 में खरीद किया, जो स्मार्ट टीवी था, किन्तु कुछ दिनों बाद ही टीवी खराब हो गया जिसे बार-बार निवेदन व शिकायत करने पर ठीक नहीं किया गया अप्रार्थीगण की ओर से बताया कि उत्पादकीय दोष के अभाव में उत्पाद बदलकर देने या कीमत लौटाने का आदेश नहीं किया जा सकता है। अत: परिवाद खारिज किया जाये।

इस पर आयोग के अध्यक्ष श्याम सुंदर लाटा, सदस्य अनुराधा व्यास तथा आनन्द सिंह सोलंकी ने सुनवाई कर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा व विक्रेताओं की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया है। आयोग ने अप्रार्थीगण को खराब टीवी विक्रय करने व अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए व परिवादी ग्राहक को बार-बार चक्कर काटने के लिए दोषी मानते हुए आर्थिक, मानसिक, शारीरक वेदना की क्षतिपूर्ति करने के लिए दस हजार रुपये व परिवाद व्यय के पांच हजार रुपये परिवादी को देने का आदेश पारित किया।

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