बिना मॉस्क लगाये ट्रेन में यात्रा करने वालों से 1 लाख 78 हजार रुपये जुर्माना वसूला

जोधपुर, बिना मॉस्क लगाये ट्रेन में यात्रा करते हुए पाये जाने वाले 1700 रेल यात्रियों के विरुद्ध जोधपुर रेल मंडल ने सख्त कदम उठाते हुए 1 लाख 78 हजार रुपये जुर्माना वसूला। उत्तर पश्चिम रेलवे जनसम्पर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि रेलयात्रा के दौरान कोविड 19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

मंडल रेल प्रबन्धक गीतिका पाण्डेय के निर्देशानुसार रेल में यात्रा करने के दौरान फेस मास्क नहीं लगाये जाने या गलत तरीके से लगाने वाले रेलयात्रियों से रेलवे प्रावधानों के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव के बीच इस संबंध में सहयात्रियों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी।

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से यात्रा के दौरान लगातार मॉस्क लगाये रखने के निर्देश दिये गए हैं। इसका उल्लंधन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
इसकी अनुपालना में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर चलने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में मई माह में 1700 यात्रियों को बिना मास्क यात्रा करते पकड़ा गया।

मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के निर्देश पर गाड़ियों में मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा सघन जांच करते हुए जोधपुर से चलने व गुजरने वाली गाड़ियों में मई महिने में 1700 रेल यात्रियों से बिना व गलत तरीके से मास्क पहनकर यात्रा करने पर एक लाख अठत्तर हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया।

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वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरूमल के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा रेल यात्रियों में मास्क के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान मास्क पहनकर यात्रा करने के लिये टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा जागरूक किया जा रहा है व लापरवाही बरतने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल किया गया है।

रेलवे प्रशासन द्वारा रेलयात्रियों से रेलवे परिसर में तथा रेल यात्रा के दौरान उचित तरीके से मॉस्क लगाये रखने की अपील की गई है। रेलवे प्रशासन द्वारा उचित तरीके से मॉस्क नहीं लगाने वाले यात्रियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान निरंतर जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि रेल परिसर और रेलगाड़ियों में बिना मास्क यात्रा करते पाए जाने पर 100 से लेकर 500 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।