पैकेजिंग लाइसेंस न होने पर 5 हजार का जुर्माना

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की कार्रवाई

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पैकेजिंग लाइसेंस न होने पर 5 हजार का जुर्माना। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 एवं पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 2011 के तहत शहर में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

जांच दल में विधिक मापविज्ञान अधिकारी रामचंद्र त्रिपाठी,राम निवास बिश्नोई और गौरव गुप्ता शामिल थे। दल ने शहर में 3 प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 1 प्रतिष्ठान पर पैकेजिंग लाइसेंस (निर्माता/पैकर पंजीकरण) नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।