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चोरी हुई मोटरसाइकिल की 75 प्रतिशत बीमा राशि देने के आदेश

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),चोरी हुई मोटरसाइकिल की 75 प्रतिशत बीमा राशि देने के आदेश। राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ ने चोरी हुई मोटरसाइकिल के बीमा दावे से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दावे की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार किए जाने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को अपास्त कर दिया।

मामले में अपीलार्थी शंकरलाल खत्री ने जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत की थी। परिवादी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बुलेट मोटर साइकिल का बीमा करवाया था। वह मोटर साइकिल किराए पर देने का कार्य करता था। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल किराए पर लेकर गया, लेकिन बाद में उसे वापस नहीं लौटाया।

राज्य उपभोक्ता आयोग का दो बीमा कंपनियों के विरुद्ध आदेश पारित

परिवादी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ ही बीमा कंपनी को भी मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना दी। बीमा कंपनी ने जांच के बाद यह कहते हुए दावा अस्वीकार कर दिया कि मोटरसाइकिल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था और उसके पास आवश्यक परमिट नहीं था। इस आधार पर जिला आयोग ने भी परिवादी का परिवाद अस्वीकार कर दिया था।

राज्य आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय में कहा कि मोटरसाइकिल का पंजीयन ही किराए पर देने के उपयोग के लिए किया गया था। उसके फिटनेस प्रमाण पत्र में भी यह तथ्य अंकित था। पंजीयन प्रमाण पत्र में दोपहिया परिवहन दर्ज था। वहीं, बीमा पॉलिसी में सार्वजनिक एवं निजी उपयोग के कॉलम में सार्वजनिक उपयोग अंकित था। इन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि परिवादी ने मोटरसाइकिल का बीमा किराए पर देने के उद्देश्य से ही करवाया था।

आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार करना सेवा में कमी है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को अपास्त कर दिया तथा बीमा कंपनी को परिवादी के दावे को गैर-मानक आधार पर स्वीकार करते हुए 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के आदेश दिए। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता अनीष अहमद तथा बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता अमित मेहता ने पैरवी की।