नाम किसी और का..सफर आपका…रेलवे जांच में पकड़े गए तो होगी जेब ढीली
–दूसरे के नाम का टिकट लेकर सफर किया तो किराया भी और 500 रुपए जुर्माना भी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),नाम किसी और का,सफर आपका…रेलवे जांच में पकड़े गए तो होगी जेब ढीली। टिकट जेब में है,सीट भी कन्फर्म है… लेकिन नाम किसी और का है तो ट्रेन में सफर करना भारी पड़ सकता है। रेलवे जांच में ऐसे यात्री पकड़े गए तो टिकट जब्त होने के साथ किराया और जुर्माना भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं,भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
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जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी आरक्षित टिकट पर यात्रा मान्य नहीं है। ऐसे मामले में रेल अधिनियम-1989 की धारा 142 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
टिकट जांच के दौरान यात्री पकड़ा जाता है तो टिकट जब्त किया जा सकता है। इसके बाद ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन से यात्रा की पूरी दूरी का किराया वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
उन्होंने बताया कि यदि यात्री किराया और अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बकाया राशि की वसूली न्यायालय के माध्यम से भी की जा सकती है। भुगतान में चूक होने की स्थिति में छह महीने तक की कैद,दो हजार रुपए तक का शुल्क या दोनों का प्रावधान हो सकता है।
नाम जांचना जरूरी
रेलवे के अनुसार आरक्षित टिकट पर दर्ज यात्री का नाम महत्वपूर्ण होता है। केवल टिकट अपने पास होने से किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर यात्रा का अधिकार नहीं मिल जाता। इसलिए यात्रा से पहले टिकट पर दर्ज नाम और अन्य विवरण की जांच कर लेना चाहिए। यात्रा के दौरान टीटीई द्वारा टिकट जांच के समय यात्री का पहचान पत्र देखकर नाम का मिलान किया जाता है।
रेलवे की यात्रियों से अपील
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने नाम से जारी वैध टिकट पर ही यात्रा करें। किसी दूसरे के नाम के टिकट पर सफर करने से बचें, ताकि टिकट जांच के दौरान अतिरिक्त किराया,जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
