Doordrishti News Logo

आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझे को लेकर निषेधाज्ञा जारी

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझे को लेकर निषेधाज्ञा जारी। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने निषेधाज्ञा आदेश जारी कर आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्राधिकार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ व जहरीले पदार्थ जैसे लोहा,ग्लास इत्यादि से बने धातु निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) की थोक व खुदरा ब्रिकी, भण्डारण,परिवहन तथा उपयोग को पूर्णत: निषेध/प्रतिबंधित किया है।

प्रदूषित पानी सड़क पर बहाने वाले ट्रैक्टर चालक को पकड़ा

आदेश के तहत पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग/मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सुबह छह बजे से आठ बजे तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में समस्त प्रकार के मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

यह आदेश 5 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

मुख्य आरोपी पुलिस अभिरक्षा में

Related posts:

राजस्थान मोटिवेशनल सोसायटी अचीवर्स अवॉर्ड 2026 समारोह में डॉ.श्वेता माथुर सम्मानित

August 4, 2026

हर्षोल्लास से मनाया स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री का 83वां जन्मोत्सव

August 4, 2026

वाहनों पर PRESS लिखकर किए जा रहे दुरुपयोग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने की मांग

August 4, 2026

4095 नशीली गोलियां बरामद मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

August 4, 2026

मुख्य आरोपी पुलिस अभिरक्षा में

August 4, 2026

प्रदूषित पानी सड़क पर बहाने वाले ट्रैक्टर चालक को पकड़ा

August 4, 2026

मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ करने के दो आरोपी शांतिभंग में गिरफ्तार

August 4, 2026

संसदीय कार्य मंत्री ने मण्डलेश्वर महादेव का किया दुग्धाभिषेक

August 4, 2026

सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़

August 4, 2026