अवैध मादक पदार्थ के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),अवैध मादक पदार्थ के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने करीब चार साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बीस वर्षों का कठोर कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक किशन सिंह नाहर ने बताया कि 24 सितंबर 2021 को एनसीबी जोधपुर यूनिट ने नाकाबंदी के ट्रक ट्रेलर के चालक दिलिपसिंह को पकड़ कर ट्रक की तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक कट्टो में भरा 1200.625 किलो अवैध डोडा चूरा मिला। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया।
जोधपुर में पुलिस की बीट व्यवस्था होगी और मजबूत
विशिष्ट लोक अभियोजक किशन सिंह नाहर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 7 गवाह,267 दस्तावेजी साक्ष्य और 116 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त नारेला पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़ निवासी दिलिप सिंह राणावत पुत्र नाथुसिह को अवैध मादक पदार्थ बरामदगी के आरोप में दोषी ठहराते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास व दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
