आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 की निषेधाज्ञा लागू
- होली शीतला अष्टमी के मद्देनजर निषेधाज्ञा
- सार्वजनिक स्थान पर सभा व जुलूस पर पाबंदी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 की निषेधाज्ञा लागू। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शहीन सी ने वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं आगामी होली एवं शीतला अष्टमी धार्मिक त्यौहारों के मध्य नजर जोधपुर आयुक्तायल क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिये बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे तथा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र,लाठी आदि धारण कर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा,न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले शस्त्र अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा।
घर में मिला 46 किलो डोडा-पोस्त आरोपी गिरफ्तार
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार, नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने को छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस,पुलिस होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर,जो कानून एवं शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए है, उन पर लागू नहीं होगा।
आग्नेयास्त्र,विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ की मनाही
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र,विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ,घातक तरल पदार्थ बंद डिब्बों,कांच की बोतलों में लेकर नहीं चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे तथा जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा,न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
उत्तेजक नारेबाजी और आपत्तिजनक हरकतों पर रहेगा प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी,अश्लील उत्तेजक हरकते एवं अश्लील गायन सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेंगे तथा कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों,राहगीरों इत्यादि पर रंग, कीचड़,धूल पानी/रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नहीं फेकेगा।
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शहीन सी ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी तथा यह आदेश 27 फरवरी से लागू होकर 18 मार्च तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।
