ट्रेन यात्रा में पहचान पत्र दिखाने की अनिवार्यता में सख्ती

  • बिना वैध पहचान पत्र यात्रा पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा
  • यात्रियों की सुरक्षा एवं व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),ट्रेन यात्रा में पहचान पत्र दिखाने की अनिवार्यता में सख्ती। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरक्षित श्रेणी में यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

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उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेलवे पर लागू किए गए नवीन निर्देशों में इस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जोधपुर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के अंतर्गत यह व्यवस्था पूर्व से लागू है, लेकिन नवीन निर्देशों के बाद इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि टिकट जांच कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों को इन निर्देशों की जानकारी देते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र का मूल दस्तावेज अनिवार्य रूप से जांचा जाएगा। पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यात्री को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा तथा रेलवे नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित टिकट पर दर्ज यात्रियों में से कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। यदि समूह में कोई भी यात्री पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है,तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा की श्रेणी में रखते हुए जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दिव्यांगजन एवं रियायत कोटा धारकों के लिए भी वैध दस्तावेज अनिवार्य
दिव्यांगजन,वरिष्ठ नागरिक,छात्र एवं अन्य विशेष आरक्षण अथवा रियायत कोटा के अंतर्गत यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपनी पात्रता से संबंधित वैध दस्तावेज यात्रा के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। पात्रता प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में रेलवे द्वारा प्रदान की गई रियायत निरस्त कर पूरा किराया वसूला जाएगा।

यात्रियों की सुरक्षा में होगा इजाफा
सीनियर डीसीएम ने बताया कि पहचान पत्र की अनिवार्यता से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि फर्जी टिकटों एवं अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। यह निर्देश रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन निदेशक (टू) की ओर से जारी किए गए हैं।

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