अवैध अफीम बरामदगी के आरोपीयों को 3-3 साल का कठोर कारावास
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),अवैध अफीम बरामदगी के आरोपीयों को 3-3 साल का कठोर कारावास। एनडीपीएस न्यायालय संख्या दो जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 14 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ-अफीम दूध बरामदगी मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपीयो को 3-3 वर्षों का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदायगी नहीं होने पर 3 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगताने का आदेश पारित किया।
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मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक न्यायालय एनडीपीएस संख्या-दो,जोधपुर ने बताया कि 26-04- 2012 को पावटा चौराहे पर तैनात एएसआई मूलसिंह ने पुलिस थाना उदयमदिर के तत्कालीन थानाधिकारी मांगीलाल को सूचना दी की पावटा चौराहे के पास,किसान भवन के आगे दोव्यक्तियों द्वारा पकडे हुए दो हैंड बैग में मादक पदार्थ होने की संभावना है।
थानाधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए पुलिस जाब्ता के साथ किसान भवन के आगे पहुंचे। जहां पर जमीन पर बैठे हुए दो व्यक्तियों से जाकर पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम पप्पू सुथार पुत्र धनराज निवासी रायती गुलाणा पुलिस थाना बेगू जिला चित्तौडग़ढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी रिछडय़िा पुलिस थाना रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण होना बताया।
इनके बैग में रखे सामान के बारे में पूछा तो दोनों जने घबराने लगे तथा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।थानाधिकारी द्वारा चश्मदीद गवाह की उपस्थिति में पप्पू सुथार के कब्जे के बैग से पॉलीथिन की थैली के अंदर एक किलो अफीम का दूध होना पाया गया, इसी प्रकार उसके साथी सुरेश कुमार के कब्जे के बैग में भी पॉलीथिन की थैली के अंदर एक किलो अफीम का दूध होना पाया गया जो अवैध होने से कब्जा पुलिस लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की।
मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस संख्या दो, जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपियों ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 2 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 13 गवाह, 42 दस्तावेजी साक्ष्य, 8 आर्टिकल के आधार पर दोनों आरोपियों पप्पु सुथार व सुरेश कुमार को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध रखने और उसकी खरीद फरोख्त करने के आरोप में 3-3 वर्ष की कठोर सजा व पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई। अदम अदायगी जुर्माना राशि 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया।
