जोधपुर में अस्सी वर्ष अधिक 2457 व दिव्यांग 346 मतदाता करेंगे होम वोटिंग

विधानसभा आम चुनाव-2023

जोधपुर,जोधपुर में अस्सी वर्ष अधिक 2457 व दिव्यांग 346 मतदाता करेंगे होम वोटिंग।राजस्थान निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त फार्म 12 डी की जाँच पश्चात सही पाए गए 12 डी हेतु निर्धारित एनेक्सर-12 के अनुसार 08 नवम्बर की स्थिति के अनुसार होम वोटिंग के लिये 80 वर्ष से अधिक आयु के कुल मतदाता 2457,कुल दिव्यांग मतदाता 346 तथा आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कुल मतदाता 132 हैं।

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जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) ने बताया कि फलौदी विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 277,दिव्यांग मतदाता 36,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 13,लोहावट विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 174,दिव्यांग मतदाता 39,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 12, शेरगढ़ विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 266, दिव्यांग मतदाता 33,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 10, ओसियां विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 176, दिव्यांग मतदाता 16,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 9 तथा भोपालगढ़ विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 329, दिव्यांग मतदाता 46,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 19 हैं।
उन्होंने बताया कि सरदारपुरा विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 283,दिव्यांग मतदाता 63,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता18,जोधपुर शहर विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 218,दिव्यांग मतदाता 10,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 07, सूरसागर विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 280, दिव्यांग मतदाता 35,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 11,लूणी विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 329,दिव्यांग मतदाता 35,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 16 तथा बिलाड़ा विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 125, दिव्यांग मतदाता 33,आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता 17 हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है जिसके अंतर्गत ऐसे मतदाता को होम वोटिंग की सुविधा दी जायेगी जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाता हों। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है।

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