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सरकारी विभागों में 15 वर्ष से पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं हो सकेंगे संचालित

नए नियम देश की सुरक्षा में लगे वाहनों पर लागू नहीं होंगे

जोधपुर,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश और आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र की अनुपालना में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगूजर ने बताया कि आदेशानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 52 के पश्चात 52क अन्तःस्थापित किया गया। उक्त नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त होगें,उक्त नियम के प्रावधानुसार 52क में उल्लेखित स्वामित्व के राजकीय वाहन रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष पश्चात सड़क पर संचालन योग्य नहीं रहेगें।

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1 अप्रैल 2023 के पश्चात ऐसे राजकीय वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं किया जाएगा एवं जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रद्द हुआ माना जायेगा। यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों पर लागू नहीं होगा।

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