ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल गठित

जोधपुर, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर जिले में ट्रान्सजेंडर सुरक्षा सेल स्थापित कर सेल में अधिकारी नियुक्त किए हैं।
जिला कलक्टर के आदेशानुसार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, नुकसान पहुंचाने, यौन उत्पीड़न को दण्डनीय अपराध बनाया गया है। इसके अन्तर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध अपराधों की निगरानी करने और अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मामलों को पंजीकृत करने, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए जिले में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सैल की स्थापना की गई है।

आदेशानुसार ट्रांसजेंडर सुरक्षा सैल में पुलिस उपायुक्त पूर्व व पश्चिम, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर प्रथम व फलोदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व किन्नर समाज के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है।

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