राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,73,155 प्रकरणों का निस्तारण
जोधपुर,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सेशन न्यायाधीश चन्द्र शेखर शर्मा के निर्देशन में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवम्बर, 2022 को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव सुरेन्द्रसिंह सांदू ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में वर्ष 2022 में 12 नवम्बर को आयोजित हुई चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों,राजस्व न्यायालयों तथा स्थाई लोक अदालत से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के राजीनामा योग्य लम्बित 30864 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में प्राप्त 170302 प्रकरणों, कुल 201166 प्रकरणों को रखा गया।
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जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण,स्थाई लोक अदालत के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 7514 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया तथा 42,36,45,276 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रि-लिटिगेशन के कुल 165641 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा 2,80,91,495 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई। यह वे प्रकरण हैं जो न्यायालयों में संस्थित होने से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण,धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण,धन वसूली के प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण,श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली,पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा),पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर),भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले,पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद,बैंक के विवाद,गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद,परिवहन सम्बन्धी विवाद,स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद,रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद,आयकर सम्बन्धी विवाद,अन्य कर सम्बन्धी विवाद,उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद,सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा,सुखाधिकार,निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे)अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आदि मामलों को शामिल किया गया।
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चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु कुल 10 बैंचों का गठन किया गया जिनमें 08 बैंच न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु गठित की गई। जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण तथा श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय, जोधपुर महानगर से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु विनोद कुमार सोनी,न्यायाधीश,मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,जोधपुर महानगर की अध्यक्षता में बैंच का गठन किया गया। इसी क्रम में पारिवारिक न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 1 बैंच मुज्जफर चौधरी,न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 की अध्यक्षता में गठित की गई।
इसी प्रकार राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 1 बैंच का गठन किया गया, जिसमें टीएच सम्मा, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश को अध्यक्ष एवं मदनलाल नेहरा,एडीएम संख्या 1 को सदस्य मुकर्रर किया गया। स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्त मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई हेतु 1 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया जिसकी अध्यक्षता स्वयं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर सुरेन्द्रसिंह सांदू द्वारा की गई। जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, सदस्य द्वारा इस पुनित कार्य को टीम भावना से संपादित किया गया। इसमें अधिवक्ता वर्ग,बीमा कंपनियां व बैंकों का भी काफी सराहनीय सहयोग रहा।
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