मतदान से 48 घंटे पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रहेगा प्रतिबंध
- विधानसभा आम चुनाव 2023
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश
जोधपुर,मतदान से 48 घंटे पहले ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रहेगा प्रतिबंध। जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोड़कर) विधानसभा आम चुनाव -2023 के अंतर्गत 25 नवंबर,2023 को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले निर्वाचन तंत्र के लिए,न केवल निर्वाचन के दिन योजना को परिपेक्ष्य से,बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून एवं व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से कोलाहल को नियन्त्रित किये जाने के लिए ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित के जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश गुरुवार 23 नवंबर की सांय 6 बजे से शनिवार 25 नवंबर की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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आदेश के तहत कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम,1963 (1963 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित आदेश क्रम में सम्पूर्ण जोधपुर (ग्रामीण) जिले (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोड़कर) में मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि (23 नवंबर को सांय 6 बजे से 25 नवंबर को सांय 6 बजे तक) में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी,वाहन चालक,ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी एवं उसके संचालक अथवा संबंधित कोई भी जो उल्लघंन के लिए उत्तरदायी होगा, उसके विरूद्ध नियन्त्रण अधिनियम, 1963 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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