राज्य सरकार कराएगी पंचतीर्थों का नि:शुल्क भ्रमण
- डॉ.भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा योजना
- सितम्बर-अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित
जोधपुर(डीडीन्यूज),राज्य सरकार कराएगी पंचतीर्थों का नि:शुल्क भ्रमण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्ष 2023-24 के संकल्प पत्र के बिंदु 7-36 के अनुसरण में अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ स्थलों का नि:शुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। इस योजना का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
यात्रा का उद्देश्य और प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने जानकारी दी कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उनके जीवन में एक बार बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा कराना है, जिससे वे उनके विचारों और संघर्षों से सीधे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह यात्रा सितम्बर-अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित है और यात्री बस,रेल अथवा वायुयान से यात्रा करेंगे। यात्रा के साधन और यात्रियों की संख्या का निर्धारण निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के पश्चात किया जाएगा।
पंचतीर्थ स्थलों का विवरण
योजना के अंतर्गत जिन पांच तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा,वे हैं बाबा साहब की जन्म भूमि महू (मध्यप्रदेश), दीक्षा भूमि नागपुर (महाराष्ट्र) जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी,महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली व अलीपुर जहाँ उनका देहावसान हुआ,चैत्य भूमि मुंबई स्थित उनका समाधि स्थल तथा इन्दू मिल मुंबई जिसे डॉ.अंबेडकर स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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आवेदन के लिए पात्रता एवं शर्तें
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो, आयकरदाता न हो और उसके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से यात्रा हेतु सक्षम होना चाहिए। चयनित यात्रियों में से किसी के यात्रा नहीं करने की स्थिति में रिक्त हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची से चयन करने का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे।
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला या ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं। वहां से योजना की पात्रता,दिशा-निर्देश,आवेदन प्रक्रिया और यात्रा कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।