हनुमानगढ़ विधायक की गिरफ्तारी पर रोक
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),हनुमानगढ़ विधायक की गिरफ्तारी पर रोक। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल को राजस्थान हाईकोर्ट से एक और बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने विधायक को जांच में शामिल होने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के अगले आदेश के बिना उन्हें इस एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी।
जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने विधायक गणेशराज बंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं और हनुमानगढ़ जिले के वर्तमान विधायक हैं। ऐसे में एक 60 वर्षीय मौजूदा विधायक को जांच में शामिल होने का आदेश देते हुए गिरफ्तारी से सरंक्षण देना उचित हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द नहीं किया है।
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यह है पूरा मामला
गणेश राज बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाल ही निकाय चुनावों के दौरान यह एफआईआर हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने में दर्ज की गयी थी।
इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351(3), 61(2) और 111(2)(बी) के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता ऋछपाल सिंह खडऱा की ओर से आरोप लगाया गया कि 3 जनवरी 2026 को हनी बॉक्सर नामक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी।
आरोप के अनुसार,यह धमकी विधायक गणेश राज बंसल की ओर से दी गई थी। विधायक की ओर से हाईकोर्ट में इन आरोपों के आधार पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई। याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश माहेश्वरी और अधिवक्ता कुणाल उपाध्याय ने पैरवी की।
