Rajasthan Highcourt

अगली सुनवाई 27 जनवरी को

Rajasthan Highcourt : जोधपुर,राजस्थान हाईकोर्ट के एकलपीठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने दिशा रानी व अन्य की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका में पूर्व में पारित स्थगन आदेश 24 मई 2022 को निरस्त करते हुए भीलवाड़ा में फार्मासिस्ट के संविदा पदों पर कार्यरत कार्मिकों के नियुक्ति आदेश जारी करने पर लगी रोक हटाते हुए उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता दिशा रानी की रिट याचिका में भीलवाड़ा में कार्यरत रहे फार्मासिस्टों को बोनस अंक गलत दिए जाने सहित भर्ती प्रक्रिया में हुई अन्य अनियमितताओं को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार की गई थी। (Rajasthan Highcourt) ने अंतरिम आदेश 24 मई से भीलवाड़ा में एनएचएम फार्मासिस्ट संविदा कार्मिकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी।

ये भी पढ़ें- Gravel mafia : बजरी माफियाओं के खिलाफ होगी सख्ती,पुलिस संपत्ति जब्त करेगी

जिस पर भीलवाड़ा में एनएचएम संविदा आयुष कंपाउंडर (फार्मासिस्ट) अज़ीज़ मोहम्मद व दिनेश सेपट सहित कुल 33 अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता यशपाल खि़लेरी ने प्रार्थना पत्र पेश कर उन्हें नियुक्ति दिए जाने की गुहार लगाई गई। (Rajasthan Highcourt) ने 7 जुलाई 22 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इन 33 अभ्यार्थियों को रिट याचिका में पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

यह है मामला

आर्युवेद विभाग द्वारा कंपांडर/नर्स जूनियर ग्रेड के कुल 649 पदों पर विज्ञप्ति 17 जून 2021 जारी की थी। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 16 मई 22 को अंतिम चयन सूची जारी की जिसमें भीलवाड़ा में एनएचएम फार्मासिस्ट संविदा कार्मिकों का भी चयन किया गया लेकिन रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश की पालना में इन अभयार्थियों की नियुक्ति रोक दी गई।(Rajasthan Highcourt)

ये भी पढ़ें- Rajasthan Sangeet Natak Akademi | महाकवि कालिदास की अप्रतिम रचना मेघदूत हुई मंच पर साकार

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य के पास विज्ञापित पदों के अलावा 1000 पद रिक्त पड़े हैं और अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही हैं। दोनों पक्षों को सुनवाई पश्चात पूर्व में पारित स्थगन आदेश को वापस वेकेट करते हुए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति दिए जाने का आदेश देते हुए प्रकरण की आगामी सुनवाई 27 जनवरी 2023 नियत की है।(Rajasthan Highcourt)

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन डाउनलोड करें-http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews