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संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

  • पंचायत उपचुनाव 7 मई को
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश

जोधपुर,पंचायत उप चुनाव के मद्देनज़र जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(पंचायत)हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

आदेश के तहत पंचायत समिति बापिणी ग्राम पंचायत बेदू कलां, बालेसर ग्राम पंचायत बेलवा,सेखाला ग्राम पंचायत कनोडिया पुरोहितान सरपंच एवं वार्ड पंच के उप चुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सरपंच एवं पंच के लिए मतदान तिथि 7 मई, 2023 रविवार को निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों,संस्थानों,उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मतदान के हकदार नियोजकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

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