जोधपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टरा) इन्द्रजीत सिंह ने आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के पंच,सरपंच एवं उप सरपंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव सितम्बर-2021 के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान दिवस पर निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों, संस्थाओं, उपक्रमां में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आदेश के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को जो मतदान के हकदार है उनको सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
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