पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी।पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शहीन सी ने आदेश जारी कर आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में केवल ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी। रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा,न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा।

सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किये गये है,उन पर लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ,विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण/नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे।

पीड़ितों के परिजनों के समन्वय के लिए अधिकारी नामित

आदेशानुसार जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण,अत्यधिक आवाज वाले पटाखों के उपयोग को तत्काल प्रभाव सेे प्रतिबंधित किया गया है तथा अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिड़िया,हवाई जहाज,हवाई पटाखे, सिटी पटाखें एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपों,बस स्टेण्ड,सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों,पेट्रोल पम्पों,गैस गोदामों, अस्पतालों,पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शहीन सी ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी तथा यह आदेश 17 अक्टूबर, 2025 को सायं 06.00 बजे से लागु होकर 24 अक्टूबर, 2025 को सायं 06.00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक,जो भी पूर्व हो. प्रभावशील रहेगा।