कमिश्ररेट में 20 से 27 तक निषेधाज्ञा आदेश जारी

  • दीपावली पर्व
  • दस बजे बाद नहीं करें आतिशबाजी

जोधपुर,दीपावली पर्व के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस उपायुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है।

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात विनीत कुमार बंसल ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में ग्रीन आतिशबाजी रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेंगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात पटाखे नहीं छोड़े जा सकेंगे व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी।

अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं घूमें 

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्र,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं कर सकेगा,न हो ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल,राजस्थान सशस्त्र बल,सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना एवं अन्य राज्य व केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा।

विस्फोट सामग्री साथ नहीं रखें, धार्मिक भावनाएं नहीं भडकाएं

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ,विस्फोट पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं कर सकेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़क़ाने वाले भाषण, नारे नहीं लगायेगा एवं न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे तथा जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया कर दिया है।

निषेधज्ञा 20 से लागू 

निषेधाज्ञा के आदेश 20 अक्टूबर को सायं 6 बजे से लागू होकर 27 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावशील रहेगा।

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