अतिवृष्टि के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखने के आदेश

जोधपुर,अतिवृष्टि के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखने के आदेश।जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए जिला कलक्टर जोधपुर गौरव अग्रवाल ने जिले के समस्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प),द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेसियों एवं उचित मूल्य दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं को उचित मात्रा में स्टॉक में आरक्षित रखने के आदेश जारी किए है।

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आदेश के तहत प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्राल पम्प),500 लीटर पेट्रोल तथ 1000 लीटर डीजल, गैस एजेन्सी 50 गैस सिलेण्डर तथा जोधपुर जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदार गेहूं आरक्षित रखना होगा।

आदेश के तहत समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल/पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जायेगा।जिला कलक्टर द्वारा प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति को निर्देश दिए कि बाढ संभावित क्षेत्र में जहां आवागमन अवरूद्ध हो जाता हैं उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति उठाव कर सुनिश्चित करेंगें। जिसकी उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी व जिला रसद अधिकारी जोधपुर के निर्देशानुसार व्यवस्था उपलब्ध करवायेंगें।

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जोधपुर जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के ऐसी स्वयंसेवी संस्थान जो बाढ राहत कार्यकरने में सक्षम हो, उनके नाम पते मोबाईल नम्बर इत्यादि एवं अपने क्षेत्र के हलवाई कैटर्स के नाम पते की सूची अपने पास रखते हुए जिला रसद अधिकारी जोधपुर को उपलब्ध करवा कर समन्वय स्थापित रखेंगें। आरक्षित स्टॉक नहीं रखे जाने की स्थिति को गंभरता से लेते हुए दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 30.सितंबर तक प्रभावी रहेगा।