जोधपुर, कोरोना संक्रमण की भयावह होती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन व आदेश जारी किए हैं। इसकी पालना में जोधपुर कमिश्नरेट की ओर से आगामी गाइड लाइन तय कर आदेश जारी कर दिए हैं।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजकुमार चौधरी ने बताया कि 16 से तीस अप्रेल तक शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शाम 5 बजे ही दुकानें व बाजार बंद हो जाएंगे, जिससे उनका स्टाफ 6 बजे तक घर पहुंच जाए। सरकारी कार्यालय जो कोविड आपातकालीन सेवा में नहीं आते वे शाम 4 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। निजी संस्थाओं के कार्यालयों को भी यह गाइड लाइन की पालना करने का परामर्श दिया गया है।
शादी समारोह में अब सिर्फ 50 व्यक्तियों की ही अनुमति रहेगी। शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा। शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थान व कोचिंग भी बंद किए जाएंगे।
रेस्टोरेंट संचालन को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं। 50 प्रतिशत क्षमता पर ही रेस्टोरेंट संचालित हो पाएंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।