ग्राहक को 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश

  • जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
  • रेस्तरां पर सामान्य और स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला

जोधपुर,ग्राहक को 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश। रेस्तरां में सामान्य और स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कराने पर ग्राहक को 25 हजार रुपए हरजाना अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जोधपुर के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा और सदस्य अफसाना खान ने परिवाद मंजूर करते हुए यह व्यवस्था दी कि होटल,रेस्टोरेंट,सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स प्रबंधन का यह नैतिक और विधिक दायित्व है कि अपने यहां आने वाले ग्राहकों को नि:शुल्क स्वच्छ और सामान्य जल उपलब्ध कराएं।अविनाश,कोमल और अक्षता आचार्य तथा सुनील,नेहा और सानिध्य भंडारी ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से परिवाद पेश कर कहा कि 3 अक्टूबर 2019 को वे फॉरेस्टा कैफे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उन्हें सामान्य जल उपलब्ध कराने से मना कर अधिक दर में मिनरल वॉटर खरीद वास्ते मजबूर किया। शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद उन्होंने सामान्य जल सर्व करने से बिलकुल मना कर दिया।

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अधिवक्ता भंडारी ने बहस करते हुए कहा कि देश में होटल,रेस्टोरेंट,सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स प्रबंधन की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने यहां आने वाले ग्राहकों को नि:शुल्क स्वच्छ और सामान्य जल उपलब्ध कराएं और ऐसा नहीं कर प्रतिपक्ष ने न केवल परिवादी के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार किया है बल्कि अपनी सेवा में कमी और त्रुटि की है। बावजूद तामील विपक्षी अनुपस्थित रहा।जिला उपभोक्ता आयोग,द्वितीय जोधपुर ने परिवाद मंजूर करते हुए कहा कि रेस्त्रां प्रबंधन ने परिवादीगण को सामान्य और स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा कर मिनरल वॉटर खरीद वास्ते मजबूर कर उनके साथ न केवल अनुचित व्यापार व्यवहार किया है बल्कि अपनी सेवा में कमी और त्रुटि की है। उन्होंने फॉरेस्टा कैफे रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि परिवादी को दो माह में बीस हजार रुपए हरजाना और पांच हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करें।

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