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अब धारा 144 नहीं धारा 163,ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

स्वाधीनता दिवस समारोह

जोधपुर,अब धारा 144 नहीं धारा 163, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध।कमिश्ररेट पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर ड्रोन उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त शरद चौधरी (मुख्यालय यातायात एवं कानून एवं व्यवस्था) ने बताया कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ चुका है। हाल ही में देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन उपयोग में लिये गये है।

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उन्होंने बताया कि आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह-2024 के समय आतंकी संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के उपयोग से देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र सामरिक एवं ऐतिहासिक रूप के साथ-साथ सैन्य रूप से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन,उपयोग नहीं करेगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑबजेक्ट का संचालन/ उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश 14 अगस्त से लागू होकर 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।