No loudspeakers will be used after 10 p.m. and no activities will be conducted after 12 a.m.

10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक व रात्रि 12 बजे के बाद कोई गतिविधि का संचालन नही होगा

जोधपुर,10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक व रात्रि 12 बजे के बाद कोई गतिविधि का संचालन नही होगा। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में स्थित होटल,रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज,नाईट क्लब,बार, मॉल, डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में देर रात्रि तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियां करने तथा तेज ध्वनि में डीजे बजाने से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण एवं आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां एवं अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।

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इस संबंध में पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर राजर्षि राज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेषाज्ञा आदेश जारी कर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर के होटल,रेस्टोरेन्ट्स,गेस्ट हाउसेज,नाईट क्लब,बार,मॉल,डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस,बोर्डिंग,ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के मैनेजरों, संचालकों को पाबन्द किया गया है कि वे अपने होटल,रेस्टोरेन्ट्स,गेस्ट हाउसेज,नाईट क्लब,बार,मॉल, डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस, बोर्डिंग,ईटिंग हाउस एवं फार्म हाउस में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

अपने परिसर में 10 बजे के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे एवं रात्रि में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, कम्पनी,संस्था के संचालक,प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा।

यह आदेश 2 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा।