जोधपुर, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष व विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मंडी मंडोर के अध्यक्ष जगराम विश्नोई के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसके लिए एडीएम तृतीय अंजुमन ताहिर की अध्यक्षता में मंडी सभागार में बैठक के बाद मतदान किया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव के रिजल्ट को जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। यह परिणाम अब बंद लिफाफे में 16 अप्रैल को जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट के समक्ष पेश होगा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में दो तिहाई यानी 10 सदस्य होने पर ही अध्यक्ष को हटाया जा सकेगा।

No-confidence motion against the chairman of Mandor Krishi Upaj Mandi

दरअसल विश्नोई का मंडी में एक साल का अध्यक्ष का कार्यकाल शेष है। एक वर्ष पूर्व भाजपा व कांग्रेस दोनों के समर्थित निर्वाचित 6 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। मंडी में वर्तमान में 15 सदस्य हैं। इनमें अध्यक्ष समेत 8 निर्वाचित कृषक वर्ग, 2 निर्वाचित व्यापारी वर्ग, एक निर्वाचित तुलाईकार, मनोनीत बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल, एक सहकारी विपणन समिति के प्रतिनिधि, दो राज्य सरकार के मनोनीत सदस्य हैं।

No-confidence motion against the chairman of Mandor Krishi Upaj Mandi

मंडोर मंडी में निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसको लेकर मंडी अध्यक्ष विश्नोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब यह रिजल्ट बंद लिफाफे में 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।