Doordrishti News Logo

जोधपुर, प्रदेश में गृह विभाग द्वारा जारी त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 की अनुपालना में जोधपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कश्निरेट क्षेत्र के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमर मीना ने आदेश जारी कर बताया कि अब वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रखा गया है। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई हैं।

ऐसे सरकारी और निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां सौ प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या इससे अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक कोविड़ गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होंगे।

मॉल खोलने के लिए शर्त लगाई गई है। मॉल सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे, लेकिन उसमें मौजूद सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। नई कंडीशन के मुताबिक, अलटरनेट डे पर फ्लोर वाइज दुकानें खोली जाएंगी। अगर पहले दिन और बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें खुलेगी तो अगले दिन ग्राउंड फ्लोर और दूसरे फ्लोर की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ एक छोड़क़र एक रूप से अनुमत होगी।

>>> गलवान दिवस समारोह में कर्नल गुर्जर ने 1971 युद्ध स्थल की देख रेख की कमी का उठाया मुद्दा

Related posts:

महिला सुरक्षा के लिए जोधपुर मंडल की मेरी सहेली-1टीम का सराहनीय कार्य

December 19, 2025

भगत की कोठी लोको शेड में सौंदर्यीकरण से संवर रहे पुराने डीजल इंजन

December 19, 2025

ऊर्जा संरक्षण के संकल्प के साथ रेलवे ने मनाया ऊर्जा संरक्षण सप्ताह

December 19, 2025

बाड़मेर-मुनाबाव प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन का संचालन

December 19, 2025

जोधपुर-हिसार ट्रेनों का संचालन बहाल

December 19, 2025

बाड़मेर-हावड़ा-सुपरफास्ट का प्रयागराज स्टेशन पर ठहराव रद्द

December 19, 2025

राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की हस्तशिल्प विरासत का प्रदर्शन

December 19, 2025

राज्य स्तरीय बड़ली भैरू पशु मेले की तैयारियों को लेकर बैठक सम्पन्न

December 19, 2025

राजीव गांधी नगर थाने का वाहन चोरी का फरार आरोपी गिरफ्तार

December 19, 2025