रात्रि 10 बजे बाद तेज ध्वनि व 12बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों नहीं चलेगी

जोधपुर,पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में स्थित होटल,रेस्टोरेन्ट्स,गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब,बार,मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग,ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में देर रात्रि तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियां करने तथा तेज ध्वनि में डीजे बजाने से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण एवं आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां एवं अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है।

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इस संबंध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शरद चौधरी ने आदेश जारी कर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के होटल,रेस्टोरेन्ट्स,गेस्ट हाउसेज,नाईट क्लब,बार,मॉल, डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस,बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के मैनेजरों, संचालकों को पाबन्द किया गया है कि वे अपने होटल,रेस्टोरेन्ट्स,गेस्ट हाउसेज,नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस एवं फार्म हाउस में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने परिसर में 10 बजे के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे एवं रात्रि में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे।

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आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति,कम्पनी, संस्था के संचालक, प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 11जून से 9 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा।