राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता रद्द

नई दिल्ली,कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व कद्दावर नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है। गुरुवार को राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 2019 में कर्नाटक की एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

सूरत कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में 2 साल की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फैसला दिया था, जिसमे कहा गया है कि अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है। तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ वह प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। राहुल गांधी का यह मामला 2019 का है उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था,‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला गुजरात में बीजेपी नेता पुरनेश मोदी लेकर गए थे।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने लिखा श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है। ये समझ से परे है कि भाजपा ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे बेईमानो के समर्थन में क्यों खड़ी है? भाजपा को बताना चाहिए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी,ललित मोदी चोर नही हैं?

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राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास ने कहा कि स्पीकर का अधिकार है कि ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित सकते है। निर्णय लेना बहुत जरूरी था, स्पीकर ने उचित फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये किसी समाज से संबंध नहीं जो पैसे लेकर भागे, ललित मोदी,नीरव मोदी और विजय माल्या वे क्या पिछड़े समाज थे? ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज बारे बोला है। केंद्रीय मंत्री बीएल ने वर्मा कहा कि हमारे देश कानून का राज चलता है,ये कोर्ट फैसला है इस पर में टिप्पणी नही करूंगा। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15-20 साल में कांग्रेस लगातार ओबीसी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। राहुल द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई ओबीसी की छवि खराब की कोशिश है और ओबीसी का अपमान है।

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विशेषज्ञों के अनुसार फैसले के आधार पर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर उनकी संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग इस सीट पर विशेष रूप से चुनाव की घोषणा करेगा। विख्यात वकील भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि कानून के अनुसार वे अयोग्य हैं लेकिन इस फैसले की जानकारी स्पीकर को दी जानी होगी लेकिन आज की तारीख में वह अयोग्य हैं। वरिष्ठ वकील तथा पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल जो पहले कांग्रेस के साथ थे उन्होंने कहा कि दो साल की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही राहुल गांधी सांसद के तौर पर स्वतः अयोग्य हो चुके हैं। सिब्बल ने कहा यदि अदालत सिर्फ सज़ा को मुल्तवी करती है तो वह पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें दोषी करार दिए जाने को भी निलंबित करना होगा या उस पर स्थगनादेश जारी करना होगा वह तभी संसद के सदस्य रह सकते हैं, अगर उन्हें दोषी करार दिए जाने पर स्थगनादेश जारी किया जाए। अगर किसी बड़ी अदालत द्वारा इस फैसले को रद्द नहीं किया जाता है, तो राहुल गांधी अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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