लोन मिला नहीं और 2.25 करोड़ का बकाया बता दिया
जोधपुर, शहर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में फाइनेंस कम्पनी से बसें खरीदने के लिए लोन न मिलने के बावजूद सवा दो करोड़ रुपए बकाया निकाल दिए गए। बकाया जमा कराने के लिए नोटिस मिलने पर पीडि़त पक्ष ने अब थाने में मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस ने बताया कि मूलत: गजसिंह पुरा हाल रामेश्वर नगर निवासी अशोक जैन पुत्र लूणकरण मेहता ने शास्त्रीनगर थाने में तारा ऑटो फाइनेंस कम्पनी के संचालक दिनेश देशलेहरा और श्रीराम फाइनेंस कमपनी के पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि अशोक के मित्र हाथी पटेल को चार बसें खरीदने के लिए ऋण की जरूरत थी। ऐसे में वर्ष 2007 में दोनों ने ऋण के लिए स्थानीय फाइनेंस कम्पनी के संचालक से सम्पर्क किया था। जो एक अन्य कम्पनी से ऋण दिलाने का कार्य करती है।
ऋण के लिए सभी जरूरी दस्तावेज कम्पनी में जमा करवाए गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही लोन न मिलने की जानकारी दी गई थी। कम्पनी ने उन्हें दस्तावेज नहीं लौटाए थे। गत फरवरी में मूल फाइनेंस कम्पनी ने सवा दो करोड़ रुपए ऋण बकाया होने का एक नोटिस बतौर गारंटर अशोक को भेजा। जबकि उन्हें ऋण मिला तक नहीं था। आरोप है कि मूल फाइनेंस कम्पनी ने स्थानीय एजेंट कम्पनी को दस-दस लाख रुपए के चार लोन यानि चालीस लाख रुपए ऋण जारी किए थे, लेकिन स्थानीय कम्पनी ने ग्राहक को न देकर हड़प लिए। शास्त्रीनगर पुलिस अब घटना में जांच आरंभ की है।
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