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पाली में कार्यरत यूटीबी लैब तकनीशियनों की सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर,पाली में कार्यरत यूटीबी लैब तकनीशियनों की सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए गत आठ वर्षो से राजकीय मेडिकल कॉलेज पाली में कार्यरत यूटीबी लैब तकनीशियनों की सेवा समाप्ति पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश पारित किए। आदेश वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सुनवाई में दिए। याचीगण देवाराम व 10 अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की।

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पाली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में गत आठ वर्षो से लैब तकनीशियन पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता देवा राम व अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने रिट याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान राज्य में चल रही छह राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेजो (जोधपुर,अजमेर,बीकानेर, उदयपुर,कोटा एवं जयपुर) के अलावा सात नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिहाज़ से राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी(राजमेस) की स्थापना की। राजमेस को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1958 के अंतर्गत 10.10.2016 को पंजीकृत करवाया गया। ततपश्चात इन सात नए मेडिकल कॉलेज (पाली,चुरू, बाड़मेर,भीलवाड़ा,भरतपुर,डूंगरपुर व सीकर)में चिकित्सा शिक्षक,नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टॉफ की भर्ती के लिए नियम 2017 बनाए गए।

उक्त नियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार ने लैब तकनीशियन के कुल 196 पद (28 पद प्रति कॉलेज) स्वीकृत किए। नियम 2017 में लैब तकनीशियन के लिए अपेक्षित योग्यता संबंधित विषय में डीएमएलटी रखी गई,जो सभी याचीगण के पास थी। तत्पश्चात पाली मेडिकल कालेज ने विज्ञप्ति दिनाँक 06.12.2017 जारी कर लैब तकनीशियन के नियमित व स्वीकृत 19 पदों सहित अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए।

नियमानुसार साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन प्रकिया पश्चात चयन सूची राजमेस,चिकित्सा शिक्षा भवन,जयपुर को भेजी गई और वहाँ से अनुमोदन के पश्चात मेडिकल कॉलेज पाली द्वारा याचीगण व अन्य को नियुक्ति आदेश दिनाँक 05 जनवरी 2018 से नियमित नियुक्ति दी गयी। तब से याचिकाकर्ता राजस्थान सरकार के नियन्त्रण अधीन पाली मेडिकल कॉलेज में अपनी संतोषजनक सेवाएं दे रहे हैं।

याचिकाकर्तागण गत 8 वर्षों से फिक्स्ड सैलरी पर अस्थायी कार्यरत हैं और नियमितीकरण की लगातार मांग करते रहे हैं लेकिन अब राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के जरिये राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कैडर के कुल 8,256 पदों तथा राजमेस के अधीन करीब 19 राजकीय मेडिकल कॉलेजो में विभिन्न कैडर के स्वीकृत व नियमित 5142 पदों को सविंदा/ठेके पर नियुक्त करने के लिए संक्षिप्त विज्ञप्ति 11 दिसंबर 2024 और विस्तृत विज्ञप्ति दिनाँक 28 जनवरी 2025 जारी की, जिसमे याचीगण के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत 19 पद भी सम्मिलित हैं और उक्त सविंदा चयन प्रक्रिया पश्चात याचीगण को हटा दिया जाएगा। जिस पर यह रिट याचिका दायर की गई।

याचीगण के अधिवक्ता ख़िलेरी ने बताया कि नियमानुसार स्वीकृत पदो को संविदा आधार पर भरा नहीं जा सकता है और विशेष परिस्थितियों होने पर इन पदो पर नियम 27 के अनुसार अर्जेंट टेम्पररी आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। याचीगण की नियुक्ति नियमित आधार पर स्वीकृत पदों पर की गई थी लेकिन नियुक्ति आदेश में यूटीबी (अर्जेंट टेम्पररी बेसिस) पर नियुक्ति नाम दे दिया गया जबकि प्रारंभिक नियुक्ति के समय 2017 के सभी नियमों का पूर्ण पालन किया गया और सविंधान के अनुच्छेद 14 व 16 की भी अक्षरश: पालना की गई थी।। वर्तमान में सविंदा नियम 2022 के नियम 20 में भी स्क्रीनिंग कर नियमितीकरण की कार्यवाही जारी है।

याचीगण प्रारंभ से राजकीय मेडिकल कॉलेज,पाली में वित्त विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत नियमित लैब तकनीशियन पदों पर नियुक्त होने से राजमेस सोसाइटी के अधीनस्थ सेवा के सदस्य है और उन्हें संविदा पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हैं। आठ साल की लंबी नियमित सेवाओ के पश्चात भी नियमितीकरण करने के बजाय याचीगण को नोकरी से ही बाहर करने हेतु की जा रही राज्य सरकार की कार्यवाही विधिविरुद्ध और असवैधानिक है।

रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात याचीगण अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए हाइकोर्ट एकलपीठ ने याचीगण की नियुक्ति को समाप्त करने पर रोक लगाते हुए सविंदा आधार पर विज्ञप्ति दिनाँक 11.12.24/ 28.01.2025 के अनुसार चयन प्रक्रिया जारी रख सकने के अंतरिम आदेश दिया और राज्य सरकार सहित चिकित्सा विभाग सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग सचिव, वित्त विभाग सचिव व अन्य को जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गई।

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